खबर के अनुसार सरकार ने ‘ पंजाब म्युंसिपल बिलडिंग बायलाज- 2018’ में संशोधन किया हैं। जिसके कारण शहरी इलाकों के लोगों को 500 वर्ग गज तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे।
आपको बता दें की नई व्यवस्था के तहत पंजाब के शहरों में घर बनाने के लिए लोगों को अब नक्शे की मंजूरी के लिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको सीधे तौर पर आर्किटेक्ट द्वारा ही मंजूरी मिल जाएगी।
हालांकि घर बनाने वाले मालिक और आर्किटेक्ट की तरफ से दिए जाने वाले स्व- घोषणा पत्र में कुछ शर्तें दर्ज की गई हैं। जिन शर्तों का पालन करना होगा, जिससे यह तस्दीक करना होगा की इसमें उप-नियम की पालना की जा रही है और दस्तावेज भी अपलोड किये गए हैं।
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