राजकोट जिले में मवेशियों को 7 मार्च तक टैग लगाने का आदेश

न्यूज डेस्क: गुजरात के राजकोट में मवेशी रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट जिले की 6 नगर पालिकाओं में मवेशियों को 7 मार्च तक टैग लगाने का आदेश जारी कर दिया गया हैं। इसका पालन सभी पशुपालकों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

खबर के अनुसार आवारा मवेशियों के मुद्दे पर हाईकोर्ट के सख्त रुख अपनाने के बाद राजकोट जिले के नगर निगम और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में मवेशियों के पंजीकरण और टैगिंग समेत अन्य काम करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

वहीं, अतिरिक्त जिला कलक्टर चेतन गांधी ने फुटपाथ, सार्वजनिक स्थानों पर घास नहीं बेचने की अधिसूचना भी जारी की है और जिले की 6 नगर पालिकाओं के मुख्य अधिकारियों से अपने क्षेत्र में मवेशियों की टैगिंग 7 मार्च 2024 तक पूरा करने आ आग्रह किया हैं।

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