खबर के अनुसार आवारा मवेशियों के मुद्दे पर हाईकोर्ट के सख्त रुख अपनाने के बाद राजकोट जिले के नगर निगम और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में मवेशियों के पंजीकरण और टैगिंग समेत अन्य काम करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
वहीं, अतिरिक्त जिला कलक्टर चेतन गांधी ने फुटपाथ, सार्वजनिक स्थानों पर घास नहीं बेचने की अधिसूचना भी जारी की है और जिले की 6 नगर पालिकाओं के मुख्य अधिकारियों से अपने क्षेत्र में मवेशियों की टैगिंग 7 मार्च 2024 तक पूरा करने आ आग्रह किया हैं।

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