बिहार जमीन सर्वे में 7 कागज जमा करने के आदेश

पटना : बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार जमीन सर्वे में जमीन रैयत को सात तरह के कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया हैं। 

खबर के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध हैं। आप सर्वे शिविर में जा कर ऑफलाइन के द्वारा जमीन के दस्तावेज जमा कर सकते हैं। वहीं आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://dlrs.bihar.gov.in/services पर भी आवेदन सब्मिट कर सकते हैं।

आपको बता दें की जमीन सर्वे के लिए बिहार के हर प्रखंड में सर्वे शिविर लगाये गये हैं। उस शिविर में आपको एक फॉर्म दिया जायेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपने जमीन की जानकारी भरकर संबंधित कागजात के साथ जमा करना होगा। 

बिहार जमीन सर्वे में 7 कागज जमा करने के आदेश?

1 .जमीन सर्वे के लिए जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी जमा करें।

2 .भूमि सर्वे के लिए जमीन से जुड़ी जमाबंदी की रसीद जमा करें।

3 .जमीन सर्वे के लिए आप खरीद-बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करें।

4 .आपको खातियान का नकल, जमीन का नक्शा की जानकारी भी जमा करनी होगी।

5 .जमीन को लेकर अगर कोई कोर्ट का आदेश है तो उसकी कॉपी जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

6 .आवेदक का वोटर आइडी, आधार कार्ड की कॉपी मुख्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे। मोबाइल नंबर भी सही देना होगा।

7 .अगर पुश्तैनी संपत्ति है तो आपको वंशवली जमा करनी होगी और यदि जमीन रैयत जीवित नहीं हैं तो मृत्यु की जानकारी देनी होगी।

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