आवेदन के लिए दिशा-निर्देश:
वृद्धा पेंशन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं, बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। वहीं, आय का स्तर और अन्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर पात्रता निर्धारित होती है और भी इसका लाभ दिया जाता हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
बिहार में वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए, आपको अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय, पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर आवेदन करें।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
वृद्धा पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आदि), निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि), बैंक खाता विवरण (पेंशन राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी) आदि की जरूरत पड़ेगी।
बिहार में कितना मिलता हैं वृद्धा पेंशन:
बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को हर महीने 400 से 500 रुपये पेंशन मिलती है। 60 से 79 साल के बुज़ुर्गों को 400 रुपये प्रति महीना, जबकि 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को 500 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाता हैं।
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