यूपी के सभी जिलों में चकबंदी को लेकर नए निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चकबंदी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चकबंदी निदेशालय ने निर्णय लिया है कि चकबंदी मामलों को 35 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। इसके लिए सहायक चकबंदी अधिकारियों के कार्यालयों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। 

खबर के अनुसार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है कि वे चकबंदी मामलों की निगरानी और समीक्षा स्वयं करें। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को नौ प्रारूपों का पालन करने का आदेश दिया है।

बता दें की इन प्रारूपों में लंबित मामलों की जानकारी भी शामिल होगी, जैसे कि 3 माह, 3-6 माह, 1-3 साल और 3 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की स्थिति। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे हर माह के पहले सप्ताह में इन प्रारूपों के तहत चकबंदी कार्यों की समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट 10 तारीख तक चकबंदी आयुक्त को ऑनलाइन भेजें।

दरअसल निदेशालय ने धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 व धारा-52 के तहत चकबंदी के विभिन्न मामलों को निस्तारित करने व समीक्षा का प्रारूप तय किया है। इस प्रारूप में चकबंदी के लंबित मामलों की भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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