बिहार में EWS सर्टिफ़िकेट बनाएं, 10% आरक्षण पाएं

पटना: बिहार में EWS (Economically Weaker Section) सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए आपको कुछ खास दस्तावेज़ों और प्रक्रिया का पालन करना होता है। EWS सर्टिफ़िकेट 10% आरक्षण पाने के लिए जरूरी होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में मिलती है।

आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड,  आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र,  संपत्ति/भूमि प्रमाण (यदि लागू हो) यदि आपके पास संपत्ति या जमीन है, तो उसका प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: सबसे पहले, आपको अनुमंडल कार्यालय में जाना होगा। वहां से EWS सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र को सही से भरें और सभी दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: सबसे पहले, serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें और अपने खाते में लॉग इन करें। 'सामान्य प्रशासनिक विभाग' पर क्लिक करें। इसके बाद, 'आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना' का चयन करें। 

आवेदन की जांच: आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी आपकी पात्रता की जांच करेंगे। यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए गए और आप EWS वर्ग में आते हैं, तो आपको EWS सर्टिफ़िकेट जारी किया जाएगा। आप प्रमाण पत्र को संबंधित कार्यालय से फिज़िकल रूप से प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

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