बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो होगी जेल

पटना: बिहार सरकार ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को रोकने के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इसके लिए मंगलवार को विधानसभा में बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित किया गया हैं।

खबर के अनुसार विधानसभा में पास हुए बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक के तहत, अब सरकारी जमीन, मकान या अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने पर 6 महीने की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों सजा एक साथ हो सकती है। 

आपको बता दें की यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के बाद समय पर किराया भुगतान नहीं करते हैं। हालांकि, व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर भवन निर्माण विभाग के सचिव के पास अपील करने का अधिकार मिलेगा। 

वहीं, अगर कोई व्यक्ति सरकारी परिसर पर अवैध कब्जा किए रखता है और सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता, तो उसे जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ेगा। यह कानून सरकारी परिसरों में रहने वाले व्यक्तियों से किराए की वसूली और उन्हें बेदखल करने के लिए संशोधित किया गया है। जिससे सरकारी परिसरों की सुरक्षा और सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

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