खबर के अनुसार रक्तदान के लिए कर्मचारियों को साल में चार बार अवकाश मिलेगा, लेकिन यह छुट्टी केवल उसी दिन के लिए मान्य होगी जिस दिन उन्होंने रक्तदान किया हो। इसके लिए कर्मचारियों को सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिससे उनका अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
यह व्यवस्था रेलवे बोर्ड की निदेशक नीलिमा यादव ने 28 नवंबर को जारी किए गए आदेश के तहत लागू की है। वहीं, अंगदान के लिए भी रेलवे कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण रियायत दी गई है। अगर कोई कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह कदम अंगदान की संख्या को बढ़ाने और समाज में इस नेक कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बता दें की इस पहल से न केवल रेलवे कर्मचारी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि यह अन्य लोगों को भी रक्तदान और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। यह कदम निश्चित रूप से समाज में जीवन रक्षक कार्यों को बढ़ावा देगा।

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