इस आदेश के अनुसार, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित तिथि तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देगा, तो उसकी प्रमोशन प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को इस निर्देश को लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं, और कार्मिक विभाग ने इसके लिए एक पत्र भी जारी किया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अर्जित संपत्तियों का विवरण 31 दिसंबर 2024 तक तैयार कर 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर भरना अनिवार्य होगा। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से पोर्टल पर उपलब्ध होगी। सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित करें।
वहीं, यदि कोई अधिकारी निर्धारित तिथि तक संपत्ति का ब्योरा नहीं प्रदान करेगा, तो इसे विभागीय प्रमोशन समितियों द्वारा प्रतिकूल रूप से लिया जाएगा, और 1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली प्रमोशन समितियों की बैठकों में उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस नए नियम के तहत, प्रत्येक वर्ष की संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप में मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा।
इस व्यवस्था के तहत, अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी निर्धारित की जाएगी। 11 जनवरी 2025 से यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण दाखिल करने में कोई समस्या नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के संपत्ति मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाना और भ्रष्टाचार की रोकथाम करना है।
0 comments:
Post a Comment