यूपी के लखनऊ में इस जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक

न्यूज डेस्क: लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने दर्जनभर से ज्यादा गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री को निषेध कर दिया है और इन पर किसी भी प्रकार का नक्शा पास करने की प्रक्रिया को भी रोक दिया है। यह निर्णय प्रशासन ने आवास विकास परिषद द्वारा मोहनलालगंज और गोसाईंगंज के बीच एक नई टाउनशिप बनाने की योजना के बाद लिया है।

इस टाउनशिप के निर्माण के दौरान, इन गांवों की जमीनों की खरीद-बिक्री में काफी वृद्धि देखी जा रही थी। बड़ी संख्या में बिल्डरों ने जमीनें खरीदी और उनके नक्शे पास कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में दाखिल किए गए। इसके बाद कई मामलों में एलडीए ने एसडीएम मोहनलालगंज से एनओसी (नॉस-ऑफ-चॉंसे) की मांग की थी। लेकिन एसडीएम मोहनलालगंज ने इन नक्शों के लिए एनओसी जारी करने से मना कर दिया है, उनका कहना है कि यह भूमि आवास विकास परिषद की योजना में आ रही है, और इसलिए इन पर एनओसी जारी नहीं की जा सकती।

बता दें की जिला प्रशासन ने विशेष तौर पर कुछ गांवों की भूमि पर रोक लगाई है, जिसमें मोहारी कला, सिथौली खुर्द, सिथौली कला और हबुवापुर शामिल हैं। इन गांवों की 309.5 एकड़ भूमि पर इस समय कोई भी खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी। इस फैसले का मकसद यह है कि प्रशासन द्वारा योजना में शामिल भूमि को बचाया जा सके और इसके विकास कार्य में कोई विघ्न न आए। इसके अलावा, यह रोक भविष्य में किसी भी अनधिकृत निर्माण को रोकने में भी मददगार साबित होगी।

इस समय लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में अव्यवस्थित शहरीकरण और भूमि के क़ीमतों में वृद्धि के चलते प्रशासन का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके तहत किसी भी बिल्डर या निजी व्यक्ति को इन गांवों की भूमि पर काम करने या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक कि यह आवास विकास परिषद की योजनाओं के तहत नहीं आता।

0 comments:

Post a Comment