60 दिनों में राशि जमा करना
विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आवेदन करते समय आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मापी के लिए जमा की जाने वाली राशि की जानकारी भेजी जाएगी। यदि 60 दिनों के भीतर यह राशि जमा नहीं की जाती, तो आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 फरवरी 2025 से लागू होगी।
ई-मापी के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आपको बिहार राज्य के राजस्व और भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://emapi.bihar.gov.in/ पर जाना होगा। नया रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें और मांगी गई जानकारी को सही-सही भरकर सब्मिट करें।
माप शुल्क और तिथि चयन
आवेदन के बाद, "आवेदन स्थिति" मेन्यू के अंतर्गत आपको स्वीकृत आवेदन के लिए माप शुल्क जमा करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद, आप मापी के लिए तिथि चुन सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, और सभी दस्तावेज़ों को सही तरीके से अपलोड करना आवश्यक है।
0 comments:
Post a Comment