बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू

पटना: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार कुछ विशेष शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ खुद करेंगे। इस फैसले का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और सही तरीके से लागू करना है।

ट्रांसफर की प्रक्रिया

बिहार शिक्षा विभाग ने कुल 1.90 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें से 10,470 विशेष शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा होने के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इन शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच का जिम्मा अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने खुद लिया है। 

उनका कहना है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चलाया जाएगा, ताकि योग्य शिक्षकों को उनका हक मिल सके। शेष 1.80 लाख शिक्षकों के तबादले की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को सौंप दी है। डॉ. एस सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि हर महीने 5-8 दिनों के अंतराल पर ट्रांसफर की लिस्ट जारी की जाएगी। 

इसके बाद, सभी आवेदनों को मुख्यालय में सूचीबद्ध किया जाएगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को भेजा जाएगा। DEO के माध्यम से शिक्षकों को उनके नए प्रखंड में आवंटित किया जाएगा और फिर प्रखंड शिक्षा अधिकारी उन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करेंगे।

निलंबित शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक

बिहार में लगभग 1700 शिक्षक विभिन्न कारणों से निलंबित हैं। इन शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि निलंबित शिक्षकों के मामले की समीक्षा की जाएगी, और जब तक इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आवेदन उचित प्रक्रिया के तहत विचार किए जाएंगे और केवल योग्य शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा।

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