यूपी में इन वाहनों पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना

न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम राज्य में वाहन चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। बावजूद इसके, कई वाहन मालिक इस नियम का पालन करने में असावधान हैं, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है।

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP)?

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जो एल्युमिनियम से बनाई जाती है और इसमें एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है। इस प्लेट पर बाएं कोने में नीले रंग से अशोक चक्र बना होता है, जो इसे पहचानने योग्य बनाता है। यह नंबर प्लेट वन टाइम लॉक से जुड़ी होती है, जिसका मतलब है कि इसे यदि कोई खोलने की कोशिश करेगा, तो यह नहीं खुलेगी।

क्यों है यह अनिवार्य?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसे लागू किया गया है ताकि वाहन चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट से वाहन का पता लगाना आसान होता है और यह चोरी या गलत तरीके से परिवर्तित किए गए वाहनों की पहचान करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह नियम वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि उनका वाहन सुरक्षित है और ट्रैफिक नियमों का पालन करता है।

अलीगढ़ जिले में स्थिति

अलीगढ़ जिले में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई लगभग 12,64,418 वाहनों पर अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इन वाहनों की पहचान और सुरक्षा के मामले में कमी आ रही है। अगर वाहन मालिक इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा।

जुर्माना और ऑनलाइन बुकिंग

यदि वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो इसके लिए 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा, वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए आरटीओ द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। वाहन मालिक माई बुक एचएसआरपी डॉट कॉम वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और घर बैठे ही अतिरिक्त शुल्क अदा कर सकते हैं।

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