योजना का उद्देश्य
फसल क्षतिपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति के बाद आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यदि किसानों की फसल बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है, तो उन्हें बिहार सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी फसल की पुनः बुवाई कर सकें और आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें।
आवेदन की प्रक्रिया
किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है। आवेदन के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा।
किसान सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करें। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, किसान फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ किसान को अपनी फसल से संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। सभी जानकारी भरने के बाद, किसान आवेदन की पुष्टि कर सकते हैं।
लाभ की राशि और पात्रता
इस योजना का लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर तक के किसानों को दिया जाएगा। जो किसान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत, किसानों को फसल की क्षति के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी नुकसान हुई फसल की पुनः बुवाई कर सकें और अपने परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था कर सकें।
0 comments:
Post a Comment