वृद्धावस्था पेंशन की राशि
1 .60-79 साल के बुजुर्गों के लिए: कुल पेंशन: 1000 रुपये
2 .80 साल और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए: कुल पेंशन: 1000 रुपये
पेंशन के लिए पात्रता शर्तें
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलता है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं: आवेदक यूपी का स्थायी निवासी हो। आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक न हो। शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक न हो।
किसे नहीं मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन?
जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। अगर आवेदक की उम्र 60 साल से कम है, तो वह इस पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं होगा।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx पर जाएं। होम पेज पर ‘वृद्धावस्था पेंशन/Old Age Pension’ के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें या Apply Online' का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, अपनी जानकारी की पुष्टि करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
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