यूपी वासी ध्यान दें, वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन करें आवेदन!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी जीवनशैली को सम्मानपूर्वक जी सकें। इस योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलता है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से उन्हें हर महीने 1000 रुपये की पेंशन मिलती है, जो उनके जीवन को सरल और सशक्त बनाने में सहायक है।

वृद्धावस्था पेंशन की राशि

1 .60-79 साल के बुजुर्गों के लिए: कुल पेंशन: 1000 रुपये

2 .80 साल और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए: कुल पेंशन: 1000 रुपये

पेंशन के लिए पात्रता शर्तें

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलता है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं: आवेदक यूपी का स्थायी निवासी हो। आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक न हो। शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक न हो।

किसे नहीं मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन?

जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। अगर आवेदक की उम्र 60 साल से कम है, तो वह इस पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं होगा।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx पर जाएं। होम पेज पर ‘वृद्धावस्था पेंशन/Old Age Pension’ के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें या Apply Online' का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, अपनी जानकारी की पुष्टि करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

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