ईडब्ल्यूएस आरक्षण की स्थिति
ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समान अवसर प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में यह व्यवस्था लागू की थी, जिसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया। इस आरक्षण को लागू करते समय केंद्र सरकार ने उम्र सीमा में कोई छूट देने का प्रावधान नहीं किया है, और यही कारण है कि बिहार सरकार भी इस नियम का पालन करते हुए अपनी नीति में कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है।
क्या है बिहार सरकार का रुख?
बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार के ज्ञापन के आधार पर ही राज्य सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार भविष्य में संविधान में कोई संशोधन करके उम्र सीमा में छूट देने का निर्णय करती है, तो इस पर विचार किया जा सकता है।
इस मामले में केंद्र सरकार का प्रभाव
बिहार सरकार ने साफ किया है की इस मामले में अंततः केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि होगा। अगर केंद्र सरकार उम्र सीमा में छूट देने के लिए संविधान में संशोधन करती है, तो राज्य सरकार को इसे लागू करने का आदेश दिया जाएगा। इस संदर्भ में, केंद्रीय सरकार के स्तर पर इस तरह के फैसलों के लिए व्यापक विचार-विमर्श और कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
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