योजना की विशेषताएँ
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत व्यवसायियों को ₹20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे चार श्रेणियों में बांटा गया है:
शिशु श्रेणी: ₹50,000 तक का लघु ऋण
किशोर श्रेणी: ₹50,001 से ₹5 लाख तक
तरुण श्रेणी: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
तरुण प्लस श्रेणी: ₹10 लाख से ₹20 लाख तक
इस तरह, योजना छोटे व्यवसायियों की आवश्यकताओं और उनके व्यवसाय के आकार के अनुसार ऋण प्रदान करती है।
क्या है पात्रता?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए व्यवसाय को गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्र का होना चाहिए। योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कुछ कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए भी खुली है।
आवेदन प्रक्रिया
व्यवसायी किसी भी सरकारी, निजी, सहकारी बैंक या माइक्रो फाइनेंस कंपनी (MFI) की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जनसमर्थ पोर्टल (www.jansamarth.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी संभव है। आवेदन के लिए पहचान पत्र, पता प्रमाण, व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज और एक संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है। बैंक आवेदन की पात्रता जांच के बाद ऋण की मंजूरी प्रक्रिया पूरी करता है।
लाभ और महत्व
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायियों को अपने व्यापार को बढ़ाने, नए निवेश करने और रोजगार सृजन में मदद करती है। इसके जरिए वित्तीय बाधाओं को कम किया जा सकता है और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है।

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