बिहार में जमीन से जुड़े काम हुए आसान, सरकार ने दी खुशखबरी!

बक्सर। बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जमीन से जुड़े कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। अब दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नागरिकों को बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की व्यवस्था की जा रही है, जहां से जमीन संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

बक्सर से हुई सीएससी सेवा की शुरुआत

इस नई पहल की शुरुआत बक्सर सदर अंचल कार्यालय से की गई है। शनिवार को अंचलाधिकारी राहुल शंकर ने फीता काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर सीएससी केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले के सभी अंचल कार्यालयों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को समान सुविधा मिल सके।

एक ही स्थान पर जमीन संबंधी सेवाएं

कॉमन सर्विस सेंटर पर केवल दाखिल-खारिज या परिमार्जन प्लस ही नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी कई अन्य सेवाओं के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। इनमें भू-मापी आवेदन, एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) आवेदन, लगान भुगतान, एसएमएस अलर्ट सेवा, खतियान प्राप्ति और विभिन्न रजिस्टरों की जानकारी शामिल है। इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों में भटकने से राहत मिलेगी।

निर्धारित शुल्क पर मिलेगी सुविधा

बता दें की दाखिल-खारिज के लिए प्रति आवेदन 40 रुपये, परिमार्जन प्लस के लिए 30 रुपये और भू-मापी आवेदन के लिए 40 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वहीं एसएमएस अलर्ट सेवा के लिए प्रति जमाबंदी 10 रुपये, एलपीसी आवेदन के लिए 30 रुपये तथा लगान भुगतान के लिए 20 रुपये निर्धारित हैं। अन्य सेवाओं के लिए भी नाममात्र का शुल्क रखा गया है, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ न पड़े।

पारदर्शिता और समय की बचत

इस व्यवस्था से जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी। ऑनलाइन आवेदन होने से दस्तावेजों की ट्रैकिंग आसान होगी और दलालों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, आवेदकों को आवेदन की स्थिति की जानकारी समय पर मिल सकेगी।

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