यूपी में जमीन के नए सर्किल रेट को मंजूरी, कल से लागू

न्यूज डेस्क। यूपी के प्रयागराज जिले में जमीन और संपत्तियों की खरीद–फरोख्त करने वालों के लिए अहम खबर है। जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट को मंजूरी दे दी है, जो सोमवार से पूरे जनपद में लागू हो जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की स्वीकृति के बाद अब सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री संशोधित सर्किल रेट के आधार पर ही की जाएगी।

5 से 30 प्रतिशत तक बढ़े सर्किल रेट

नए सर्किल रेट के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 5 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक 30 प्रतिशत की वृद्धि नैनी, झूंसी, फाफामऊ और झलवा जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में की गई है। वहीं सिविल लाइंस, अशोक नगर, जॉर्जटाउन, टैगोर टाउन और मम्फोर्डगंज क्षेत्रों में सर्किल रेट में लगभग 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।

नियमों में किया गया सरलीकरण

नए सर्किल रेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब आम नागरिक अपनी संपत्ति का मूल्यांकन स्वयं आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, बैंक्वेट हॉल, ढाबा, रिसॉर्ट और पार्टी लॉन जैसी व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी स्पष्ट मूल्यांकन व्यवस्था लागू की गई है। पहले इन श्रेणियों की संपत्तियों के लिए अलग से कोई ठोस प्रावधान नहीं था।

सोमवार से लागू होंगे नए दर

जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित नए सर्किल रेट को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया है कि सोमवार से पूरे जिले में संपत्ति की सभी रजिस्ट्रियां नए सर्किल रेट के अनुसार ही की जाएंगी। कुल मिलाकर, प्रयागराज में लागू हुए नए सर्किल रेट न केवल जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य के करीब हैं, बल्कि आम लोगों को सुविधा और बड़े भूखंड धारकों को राहत देने की दिशा में भी एक अहम कदम माने जा रहे हैं।

बड़ी अकृषक भूमि की रजिस्ट्री में राहत

एआईजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि नए सर्किल रेट में बड़ी अकृषक भूमि की रजिस्ट्री पर विशेष राहत दी गई है। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली अकृषक भूमि पर स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। 500 से 1000 वर्ग मीटर की अकृषक भूमि पर 15 प्रतिशत और 1000 से 2000 वर्ग मीटर तक की भूमि पर 20 प्रतिशत तक कम स्टांप शुल्क देना होगा। इससे बड़े भूखंडों की रजिस्ट्री कराने वालों को सीधा लाभ मिलेगा।

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