बिहार में इन लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 50 हजार

पटना। बिहार में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय की पहल के तहत दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल दिव्यांग अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना का उद्देश्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की तैयारी में प्रोत्साहन देना और उन्हें वित्तीय मदद के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित हैं। उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार दिव्यांग होना चाहिए, जिसकी दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत हो। उम्मीदवार ने BPSC की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा पास की हो। यह लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। उम्मीदवार किसी भी सरकारी, अर्ध-सरकारी या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में नियोजित नहीं होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे: फोटो, हस्ताक्षर, BPSC प्रवेश पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सक्रिय बैंक खाता विवरण।

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