बिहार में ऑनलाइन बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस, 790 रुपया लगेगा फीस

न्यूज डेस्क: किसी भी व्यक्ति को सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरुरत पड़ती हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पाते हैं। जिससे उन्हें काफी कभी परेशानी उठानी पड़ती हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जिस प्रक्रिया से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो आइये जानते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दस्तावेज। 
1 .स्थाई पता प्रमाण पत्र जैसे – वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। 

2 .आयु प्रमाण पत्र  जैसे – बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्‍कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट।

3 .आईडी प्रूफ जैसे – पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। 

4 .पासपोर्ट साइज के चार कलर फोटो

कैसे करें आवेदन। 
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जा कर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए फीस भी आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। आपको बता दें की आवेदन सम्पूर्ण होने पर आवेदन संख्या नोट कर के रख लें।  

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस। 
लर्निंग लाइसेंस : 790 रुपए
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस : 2300 रुपए

इतना करने के बाद शुरु होगा आपको फिजिकल ड्राइविंग टेस्‍ट। यानि अब आपको टू व्‍हीलर, फोर व्‍हीलर या जिस व्‍हीकल  डीएल के लिए आपने एप्‍लाई किया है उसका टेस्ट लिया जाएगा। ट्रैफिक नियम से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। 

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