बिहार में किसे है पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पुश्तैनी जमीन हैं। लेकिन कानून के मुताबिक सभी व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार नहीं होगा हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की बिहार में किसे पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार हैं।

बिहार में किसे है पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार। 

क्या है पुश्तैनी जमीन : कानून के मुताबिक पुश्तैनी जमीन उस जमीन को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इस जमीन पर व्यक्ति का अधिकार जन्म से ही होता हैं। परदादा, दादा, पिता और फिर बेटा, बेटी के पास इस जमीन पर अधिकार स्वतः मिल जाता हैं।

कौन बेच सकता हैं पुश्तैनी जमीन: कानून के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पहले परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य हैं। बिना परिवारिक बंटवारे के घर का कोई भी व्यक्ति पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकता हैं। इसकी जानकारी सभी हो होनी चाहिए।

बता दें की पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए आपको परिवारिक बंटवारा करना होगा। आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसकी जमाबंदी करानी होगी। इसके बाद आपको पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार मिलेगा। बिहार में पुश्तैनी जमीन पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होता हैं।

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