खबर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाता हैं तो उसे पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया जायेगा। इसको लेकर विभाग बहुत जल्द कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता हैं और एक्ट में बदलाव किया जा सकता हैं।
मीडिया रिपोट के अनुसार नामांकन के दौरान सभी उम्मीदवारों से कोरोवा वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा जायेगा। अगर कोई उम्मीदवार सर्टिफिकेट जमा नहीं करता हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा और उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जायेगा।
बता दें की साल 2016 में भी पंचायत चुनाव के पहले ऐसा किया गया था। इस दौरान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिनके घर में शौचालय नहीं होगा वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह सरकार इस बार कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के लिए भी एक्ट में संशोधन कर सकता हैं।
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