बिहार सरकार के इस योजना में करें आवेदन, प्रतिमाह मिलेगा पेंशन

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, समस्तीपुर समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार के द्वारा प्रतिमाह पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

खबर के अनुसार बिहार राज्य के बुजुर्ग जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। वो इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते है। बिहार सरकार सभी बूढ़े बुजर्गों को बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए आर्थिक सहायता के स्वरूप पेंशन देती हैं।

किसे और कितना मिलता है पेंशन : मिली जानकारी के अनुसार जिस बुजुर्ग की आयु 60 से 79 वर्ष के बीच में उसको 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जाती हैं। वहीं जिस बुजुर्ग की उम्र 80 वर्ष से अधिक है उसको 500 रूपये प्रतिमाह दिया जाता हैं। ये पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में आता हैं।

बता दें की बिहार राज्य के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी या केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसका लाभ लेने के लिए आपको बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन के लिए दस्तावेज : आपके पास आवेदक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना चाहिए।

आधिकारिक वेबसाइट: www.sspmis.bihar.gov.in

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