खबर के अनुसार 1 सितंबर से अब कार या बाइक मालिक को इंश्योरेंस की ऑन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी। नये कानून के तहत नये वाहन पर इंश्योरेंस का खर्च पांच साल के लिए एक बार में ही ले लिया जायेगा। जिसके कारण उन्हें ज्यादा पैसों का भुकतान करना होगा।
बता दें की वर्तमान में नयी गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार के लिए तीन वर्ष और बाइक के लिए दो साल जरूरी हैं। लेकिन एक सितंबर से जब नया नियम लागू होगा तो नये वाहन पर इंश्योरेंस का खर्च पांच साल के लिए देना अनिवार्य होगा।
मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में पर्सनल एक्सीडेंट कवर केवल गाड़ी चलाने वाले के लिए ही जरूरी था, लेकिन अब नए नियम में गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी पांच साल तक अनिवार्य होगा।
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