खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश के अनुपालन करते हुए इस अधिसूचना को जारी किया हैं। इसके तहत प्रमंडल, जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मी की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रितों को शिक्षक के पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी।
जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार में जिन आश्रितों की 1 जुलाई 2006 के बाद जिला अथवा प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर नियमित वेतनमान पर नियुक्ति की गई हो, उनकी वर्ग 3 एवं 4 के विरुद्ध नियुक्ति किये जायेंगे।
बता दें की बिहार में शैक्षणिक अर्ह्रता के अनुरूप विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर इनकी भर्ती की जाएगी। वहीं इंटरमीडिएट, प्रशिक्षण की अर्हता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पंचायत-नगर शिक्षक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति किये जाएंगे।
0 comments:
Post a Comment