बिहार में बाइक चोरी होने पर बीमा क्लेम के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, भागलपुर, समस्तीपुर समेत कई शहरों में आये दिन बाइक की चोरी होती हैं। लेकिन अगर आप बीमा क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां पैसा देती हैं। इससे बाइक मालिकों को ज्यादा नुकसान का सामना करना नहीं पड़ता हैं।

बीमा क्लेम के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत: बाइक चोरी होने पर अगर आप बीमा क्लेम करते हैं तो आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की एक कॉपी, पुलिस प्राथमिकी की कॉपी, क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉलिसी दस्तावेज के पहले दो पेज और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को चोरी की जानकारी देने वाला लेटर को बिमा कंपनी के पास जमा करना होगा।

बिहार में बाइक चोरी होने पर बीमा क्लेम करें :

1 .बाइक चोरी होने पर आप तुरंत नदजीकी पुलिस स्टेशन जाएं, वह जाकर FIR दर्ज कराएं। 

2 .FIR दर्ज कराने के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सर्विस सेंटर पर कॉल करें और क्लेम फॉर्म भरें। 

3 .इसके बाद आप बाइक चोरी की सुचना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को भी दें।

4 .सारी प्रक्रिया को पूरा करने के 15 दिन के बाद बीमा क्लेम का पैसा आपको मिल जायेगा।

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