यूपी में 18 जातियां SC लिस्ट से बाहर, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

प्रयागराज न्यूज : उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। 

खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश की सपा और फिर योगी सरकार ने OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी हैं तथा जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने के आदेश दिए हैं। 

आपको बता दें की सबसे पहले सपा सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को यूपी के 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था और सभी डीएम को इन जातियों के लिए ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट करने के निर्देश दिए थें। 

मिली जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को सपा सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद योगी सरकार ने एकबार फिर 24 जून 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था। अब इसपर भी रोक लगाया गया हैं। 

याचिकाकर्ता की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि अनुसूचित जातियों की सूची भारत के राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई थी। इसमें बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है, राज्य इसको लेकर कोई फैसला नहीं कर सकता हैं।

इन जातियों के लिए जारी हुआ था नोटिफिकेशन?

मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति,मझवार, कहार, कश्यप, केवट,  धीवर, बिंद, भर,राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ। 

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