खबर के अनुसार बिहार के इन जिलों में संपत्ति निबंधन के लिए अब माडल डीड उपयोग करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यानि की जमीन निबंधन के दौरान अब लोगों को दस्तावेज नवीस, अधिवक्ता अथवा माडल डीड में कोई भी एक विकल्प चुनना होगा।
आपको बता दें की बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में शत प्रतिशत माडल डीड से निबंधन का आदेश दिया था। लेकिन विरोध के बाद इसे वापस लिया गया हैं।
मिली जानकारी के अनुसार सरकार के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर विभाग ने शत प्रतिशत माडल डीड की अनिवार्यता संबंधित आदेश वापस ले लिया हैं। अब लोगों को दस्तावेज नवीस, अधिवक्ता अथवा माडल डीड में कोई भी एक विकल्प चुनने का ऑप्शन मिलेगा।
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