खबर के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने साफ कर दिया हैं की अगर आप दूसरे राज्य की गाड़ियां बिहार में एक महीने से ज्यादा चलाते हैं तो 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए विभाग के द्वारा हर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जायेगा।
आपको बता दें की बिहार में बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदकर बिहार में चलाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग के द्वारा राज्य में विशेष अभियान चलाया जायेगा और ऐसे गड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए अगर आपने दूसरे राज्य में गाड़ी खरीदी हैं और आप बिहार में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने गाड़ी के कागज को बिहार में ट्रांसफर करें। या फिर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार सफर करने वाले हैं तो आप भारत सीरीज का नंबर ले सकते हैं।

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