बता दें की इससे पहले बिहार में एक परिवार के कई व्यक्ति पैक्स के सदस्य होते थें। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार में परिवार का कोई एक व्यक्ति ही पैक्स का सदस्य होगा। कोर्ट ने राज्य में सहकारिता कानून को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।
खबर के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी को दो महीने के अंदर पैक्स की वोटर लिस्ट में सुधार करने के जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मतदाता सूची तैयार कर चार महीने के भीतर संबंधित पैक्स का चुनाव कराने को भी कहा हैं।

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