बिहार में आज से बदल गया जमीन रजिस्ट्री का नियम

पटना : बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आज से जमीन रजिस्ट्री का नियम बदल गया हैं। इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

खबर के अनुसार बिहार के 553 अंचलों में दाखिल -खारिज को लेकर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) और ऑड इवन नियम के साथ नयी व्यवस्था शुरू गई हैं। इस व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी और लोगों को ज्यादा भाग-दौड़ करना नहीं पड़ेगा। 

आपको बता दें की अंचलाधिकारी ऑड नंबर वाले हल्का और राजस्व पदाधिकारी इवन नंबर वाले हल्का के दाखिल- खारिज वादों को निबटायेंगे। जो व्यक्ति दाखिल-खारिज के लिए पहले आएगा उस व्यक्ति के जमीन की दाखिल खारिज पहले होगी। 

यह होगा नियम 

दाखिल-खारिज के लिए पहले सीओ के यहां आवेदन देना होगा। 

सीओ इसे राजस्व कर्मचारी को जांच के लिए भेजेंगे।

अब राजस्व कर्मी जांच कर वाद को राजस्व पदाधिकारी के यहां अग्रसारित करेंगे। 

वाद यदि विषय संख्या वाले हल्का का है, तो राजस्व पदाधिकारी राजस्वकर्मी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य देकर वाद को सीओ के यहां निर्णय के लिए अग्रसारित करेंगे। 

अब सीओ के लॉगिन में वाद दिखने लगेगा, फिर सीओ उसका निस्तारण करेंगे।

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