खबर के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ बिहार के किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए कोई आवेदन शुल्क भी निर्धारित नहीं हैं। किसान फ्री में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
बता दें की बिहार के किसान अगर खुद अपना रजिस्ट्रेशन ना कर सकते हैं, तो वो अपने नजदीकी के जन सेवा केंद्र, लोक सेवा केंद्र या फिर सहज केंद्र से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
ऐसे करें पंजीकरण?
1 .वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/# पर जाए।
2 .पंजीकृत किसान के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
3 .फिर मांगी गई जानकारी को भरकर सब्मिट करें। आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
4 .उसके बाद आप पंजीकरण नंबर को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। इसकी जरूरत योजनाओं का लाभ लेते समय होगा।
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