बक्सर : बिहार में खाने की चीजें बेचने का ऐसे बनाएं लाइसेंस

बक्सर : बिहार में अगर आप खाद्य व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। अगर आप बिना लाइसेंस के खाने की चीजें बेचते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती हैं। 

खबर के अनुसार बिहार में किसी भी खाद्य व्यवसाय संचालक के लिए आपको FSSAI के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके लिए आप FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। 

लाइसेंस के लिए दस्तावेज : आवेदक का पहचान और पता प्रमाण, परिसर के कब्जे का प्रमाण, नगर पालिका या पंचायत से एनओसी, खाद्य उत्पादों की सूची शपत पात्र, बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए।

ऐसे करें आवेदन : आप Food Safety and Standards Authority of India(FSSAI) की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://fssai.gov.in/ पर जा कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद आपको लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा।

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