बिहार में 'पुश्तैनी जमीन' के लिए करने होंगे 5 काम?
1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कराने के लिए आवेदक को प्रपत्र-2 के साथ प्रपत्र-3 (1) भी भरना होगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
2 .पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करने के लिए प्रपत्र-2 में जमीन से जुड़ी जानकारी देनी होती है। वहीं वारिस के लिए प्रपत्र-3 में वंशावली की जानकारी खुद से देनी होती है।
3 .यदि पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ हैं तो ये मान्य नहीं होगा। ऐसे परिवारों को कागज पर आधिकारिक रूप से पारिवारिक बंटवारा करने को कहा गया है।
4 .राजस्व कर्मचारी का साफ कहना है कि दो रैयतों के बीच जमीन की अदला बदली बिना रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। स्टाम्प पेपर पर किया गया जमीन की अदला बदली मान्य नहीं होगी।
5 .पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कराने के लिए प्रपत्र-2 के साथ प्रपत्र-3 (1) फॉर्म को भरना होगा। साथ में जमीन के कुछ कागज जैसे की खतियान, जमाबंदी, लगान रशीद की कॉपी को भी साथ में जमा करना होगा।
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