बिहार में वंशावली को लेकर 5 नए आदेश जारी?
1 .बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने कहा है की वंशावली को पंचायत या कोर्ट से तैयार करवाने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
2 .आपको बता दें की विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसानों और जमीन रैयत से सिर्फ उनकी वंशावली की जानकारी मांगी जा रही है।
3 .बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन जमीनों के लिए जो पुश्तैनी हैं, फॉर्म-3 भरना अनिवार्य किया है। इसमें सिर्फ वंशावली की जानकारी देनी हैं।
4 .यदि कोई जमीन दादा या परदादा के नाम पर हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वंशावली के आधार पर उस जमीन के वास्तविक मालिकों का नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा।
5 .सर्वे अधिकारी ग्राम सभा के माध्यम से आपके द्वारा भरकर दी गई फॉर्म-3 में वंशावली की जानकारी का सत्यापन करेंगे।
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