राज्य सरकार ने सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए चश्मा बनवाने की प्रतिपूर्ति की धनराशि तय की है। इसके तहत, कार्मिकों को चश्मा बनवाने के खर्च पर अधिकतम 14 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति मिलेगी, या फिर यदि चश्मे का बिल 14 हजार रुपये से कम है, तो बिल की पूरी धनराशि वापस की जाएगी।
बता दें की इस आदेश को सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, के. रविंद्र नायक ने जारी किया है, और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को इस बारे में अवगत कराया गया है। गौरतलब है कि चश्मा प्रतिपूर्ति का यह लाभ कर्मचारियों और अधिकारियों को तीन साल में एक बार मिलेगा।
दरअसल सचिवालय डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने शासन को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि चश्मा बनाने के लिए कोई शासकीय दर निर्धारित नहीं की गई थी, और चश्मे के बिल या बाउचर सामान्य कीमतों से अधिक होते थे। इसके कारण चश्मे की प्रतिपूर्ति में असुविधा हो रही थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने शासकीय दर निर्धारित करने का अनुरोध किया था, ताकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
इस मामले में चिकित्सा विभाग से जवाब आया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी शासनादेशों में चश्मे की दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि दरें अप्रत्याशित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, शासन ने परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया कि चश्मे के मद में अधिकतम 14 हजार रुपये या बिल की कम राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह फैसला सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहतकारी साबित होगा।
0 comments:
Post a Comment