खबर के अनुसार बिहार में जो जमीन मालिक सर्वे प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे अपनी आपत्तियां 90 दिनों के भीतर दर्ज करवा सकेंगे। इसके तहत, संबंधित गांवों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं, जिनके तहत यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बता दें की विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया हैं की अगर किसी जमीन मालिक को सर्वे में कोई गड़बड़ी या गलत जानकारी मिलती है, तो वे अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं और उस पर सुनवाई की जाएगी और जमीन सर्वे में हुई गलती को भी सुधार किया जायेगा।
दरअसल विभाग के द्वार यह कदम उन मालिकों के लिए राहत का कारण बना है, जिन्हें पहले अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय की कमी थी। सरकार द्वारा दी गई यह मोहलत उन्हें अपनी समस्याओं को सही तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

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