OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) सर्टिफिकेट:
1 .यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो सामान्य जाति से नहीं होते, लेकिन वे पिछड़ी जातियों से संबंधित होते हैं।
2 .OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भारतीय संविधान के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय सरकार ने OBC को 27% आरक्षण दिया हैं।
3 .OBC में कुछ उपश्रेणियाँ भी होती हैं, जैसे कि "OBC (NCL)" (Non-Creamy Layer) जो आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है, और "OBC (Creamy Layer)" जो उच्च आर्थिक स्थिति वाले OBC वर्ग के होते हैं।
4 .केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण है। इसमें सरकारी विभागों, सरकारी निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण मिलता है।
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट:
1 .यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होता है जो सामान्य जाति (General Category) के होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।
2 .EWS सर्टिफिकेट जाति या समुदाय से नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के परिवार की आय, संपत्ति, और जीवनस्तर पर आधारित होता है।
3 .EWS सर्टिफिकेट का उद्देश्य उन व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो।
4 .EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को 10% आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण 2019 में भारत सरकार द्वारा संविधान में 103वें संशोधन के तहत लागू किया गया था।

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