बिहार में जमीन की जमाबंदी को लेकर बड़ी घोषणा

पटना: बिहार में जमीन की जमाबंदी में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। अब बिहार सरकार ने रैयतों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे वे आसानी से अपनी जमाबंदी में त्रुटियों को सुधार सकेंगे। इस नई सुविधा का नाम "परिमार्जन प्लस पोर्टल" रखा गया है, जिसे बिहार सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है।

इस पोर्टल के माध्यम से रैयत अब घर बैठे अपनी जमाबंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, पिता का नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी और लगान आदि में सुधार कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल भी बनाती है।

बता दें की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इस सुविधा से रैयतों को किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमाबंदी में सुधार की यह प्रक्रिया अब बहुत आसान और त्वरित हो गई है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। नीतीश सरकार का यह कदम बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी में सुधार कैसे करें:

1 .सबसे पहले, बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं।

2 .पोर्टल पर लॉगिन करें और फिर परिमार्जन मेन्यू पर क्लिक करें।

3 .फिर, डिजिटाइज़्ड जमाबंदी पर क्लिक करें और इसके बाद, पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प को चुनें।

4 .अब, आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी, और लगान में सुधार करने के लिए संबंधित विकल्प चुनने होंगे।

5 .आवेदन को एडिट करें और सभी जानकारी को सही तरीके से भरें। अंत में, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को सब्मिट कर दें।

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