यूपी में इन कर्मचारियों के वेतन और प्रमोशन पर रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपने संपत्ति का ब्यौरा जमा करना हैं, बरना उनका वेतन और प्रमोशन रोक दिया जायेगा। 

वहीं, प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए डेडलाइन घोषित कर दी गई है। यदि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, तो उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, न ही उनकी पदोन्नति होगी, और न ही वे स्थानांतरण कर सकेंगे। 

इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से सोमवार को एक स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्राइमरी शिक्षकों के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 24 के तहत मानव सम्पदा पोर्टल पर संपत्तियों का ब्योरा अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। 

यह आदेश 17 दिसम्बर 2024 को विभाग की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के तहत दिया गया था, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को छोड़कर सभी अधिकारी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। बेसिक शिक्षा निदेशक ने एक बार फिर से आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर शिक्षकों ने अपनी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं की, तो उनके खिलाफ पदोन्नति रोकने से लेकर स्थानांतरण और वेतन भुगतान रोकने तक की कार्रवाई की जाएगी।

0 comments:

Post a Comment