ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी दस्तावेज़: जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफ़िकेट (फ़ॉर्म 1A) यदि आपकी उम्र 40 साल से अधिक हैं।
40 साल से ऊपर के लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफ़िकेट:
यदि आपकी उम्र 40 साल से अधिक है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट (फ़ॉर्म 1A) प्रदान करना होगा, जो यह सुनिश्चित करता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से ड्राइविंग के लिए सक्षम हैं। यह सर्टिफ़िकेट एक मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा दिया जाता है और इसमें आपके दृष्टि, सुनने की क्षमता, मानसिक स्थिति और शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन किया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया:
1 .सारथी पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आपको sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा, जो कि भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है।
2 . राज्य का चयन करें: इसके बाद पोर्टल पर जाने के बाद, आपको अपने राज्य का चयन करना होगा, यानी उत्तर प्रदेश (UP)।
3 ."नया ड्राइविंग लाइसेंस" विकल्प चुनें: पोर्टल पर "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू में जाकर "नया ड्राइविंग लाइसेंस" का विकल्प चुनें।
4 .लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि डालें: जब आप नया ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प चुनेंगे, तो आपको अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि डालने के लिए कहा जाएगा।
5 .आवेदन पत्र भरें: सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद, आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें। इसमें आपको अपने व्यक्तिगत विवरण, संपर्क जानकारी, और अन्य दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
6 .आवेदन शुल्क जमा करें: आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा, जो ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
7 .साक्षात्कार और ड्राइविंग टेस्ट: आवेदन प्रक्रिया के बाद, आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद, यदि आप सफल होते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
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