योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को कम करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत, छोटे एवं मंझले उद्योगों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें और न केवल अपनी बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। इस योजना से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और युवा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
ऋण की राशि: उद्योग स्थापना हेतु, आवेदक को अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सेवा क्षेत्र हेतु, आवेदक को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध होता है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 25% मार्जिन मनी देने का प्रावधान किया है। इसका मतलब यह है कि: उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। जबकि सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा।
आवश्यक योग्यताएँ:
आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक ने हाई स्कूल (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले आवेदन पत्र भरना होता है। इसके बाद, उनकी स्क्रूटिनी (जांच) की जाती है, और अगर वे सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उनका आवेदन बैंक को भेजा जाता है। इसके बाद, बैंक ऋण स्वीकृत करता है और आवेदक को आवश्यक राशि प्रदान की जाती है। आवेदक यूपी सरकार की वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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