बिहार में जमीन मालिक 31 मार्च तक कर लें ये काम

पटना: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी रैयतों (भूस्वामियों) के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना भू-राजस्व, जिसे भूमि कर या लगान भी कहा जाता है, जमा नहीं किया है। विभाग ने सभी रैयतों को सूचित किया है कि 31 मार्च तक अपनी भूमि का लगान जमा कर दें। अगर निर्धारित तिथि तक भू-राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनकी जमीन को नीलाम करने की कार्रवाई हो सकती है।

नीलामी की कार्रवाई का खतरा

राजस्व विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि यदि तय समय तक भूमि कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति समय पर भूमि कर का भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। विभाग के अनुसार, बकाया लगान के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ नीलामी पत्र वाद दायर किया जा सकता है और बाद में उनकी जमीन की नीलामी भी हो सकती है।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

राज्य सरकार ने रैयतों के लिए भू-राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब भूमि मालिक घर बैठे अपने भू-राजस्व का भुगतान कर सकते हैं। रैयत अपना भू-लगान ऑनलाइन माध्यमों से वेबसाइट पर जाकर जमा कर सकते हैं। यह वेबसाइट https://bhulagan.bihar.gov.in या https://biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, वसुधा केंद्र के माध्यम से भी भूमि कर का भुगतान किया जा सकता है।

समय पर भुगतान की अपील

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी कहा है कि भूमि लगान का भुगतान समय पर करना सभी किसानों और भूस्वामियों की जिम्मेदारी है। विभाग ने अपील की है कि सभी रैयत समय पर अपना भू-लगान जमा करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके और उनकी भूमि नीलाम होने से बची रहे।

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