आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को यूपी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.agriculture.up.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय, किसानों को 5,000 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी। टोकन राशि जमा करने के बाद, किसानों को 14 दिनों के भीतर शेष धनराशि का भुगतान करना होगा। यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से या इण्डियन बैंक की शाखा में चालान के द्वारा किया जा सकता है। समय पर भुगतान न करने पर किसानों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा और टोकन राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
सोलर पंप लगाने की शर्तें:
इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले, किसानों को खुद बोरिंग करनी होगी, और बोरिंग के आकार का भी निर्धारण किया गया है। 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच की बोरिंग, 3 और 5 एचपी पंप के लिए 6 इंच की बोरिंग, 7.5 और 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग आवश्यक होगी। यदि सत्यापन के दौरान बोरिंग नहीं पाई जाती है, तो किसानों की टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
अनुदान और वित्तीय सहायता:
इस योजना में किसानों को 60% तक अनुदान मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, 2 एचपी का सोलर पंप लगवाने में कुल 2.49 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से किसान को 1.70 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें से सोलर पंप के लिए 1.03 लाख रुपये और टाली के लिए 67,500 रुपये शामिल हैं। किसानों को अपने हिस्से का 79,186 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसे वे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कृषि विभाग में जमा करेंगे।
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