यूपी में सिंचाई योजना के तहत मिलेंगे 90% सब्सिडी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को बोरिंग (नलकूप) स्थापित करने के लिए 90% तक का अनुदान देने जा रही है। यह योजना किसानों को सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि होगी और वे बेहतर तरीके से अपनी फसल को पानी दे सकेंगे।

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। बोरिंग (नलकूप) की मदद से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और उन्हें सूखा या पानी की कमी से होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत बनाने का प्रयास है।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने जिले के विकासखंड स्थित लघु सिंचाई विभाग में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे: आधार कार्ड, फोटो , खतौनी की नकल (भूमि संबंधी दस्तावेज) आदि। इन दस्तावेजों के साथ किसानों को आवेदन करना होगा, जिसके बाद विभाग की ओर से स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्रता की जांच की जाएगी, और फिर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन

किसान चाहें तो लघु सिंचाई विभाग के अलावा सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को आवेदन करने में और अधिक सुविधा होगी। सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना उन किसानों के लिए बहुत सहायक साबित होगा जो तकनीकी दृष्टिकोण से आवेदन में समस्या महसूस करते हैं।

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