बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी

पटना: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी। यह घोषणा राज्य के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस पर सरकार का अभी कोई विचार नहीं है। उनका यह बयान उस वक्त आया जब राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों की अधिक संख्या पर सवाल उठाया।

भाई वीरेंद्र ने विधानसभा में दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में बिहार के उम्मीदवारों के मुकाबले दूसरे राज्यों के उम्मीहुआ है, क्योंकि बिहार के दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं दी गई। मंत्री सुनील कुमार ने जवाब में कहा कि बिहार के 80 फीसदवारों की अधिक संख्या पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति का उल्लंघन दी अभ्यर्थियों को ही नौकरी का अवसर दिया गया है, जबकि 20-22 प्रतिशत बाहरी उम्मीदवार चयनित हुए हैं।

डोमिसाइल नीति का क्या महत्व है?

डोमिसाइल नीति, किसी राज्य के निवासियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। यह नीति राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ताकि वे अपने राज्य के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें। बिहार में, जैसे-जैसे सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ी है, राज्य के उम्मीदवारों ने यह उम्मीद जताई थी कि डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के मुकाबले उन्हें अधिक अवसर मिलें। लेकिन अब शिक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि डोमिसाइल नीति फिलहाल लागू नहीं होगी, जो कई उम्मीदवारों के लिए राहत की बात है।

बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बाहरी उम्मीदवार

भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी यही स्थिति रही है, जहां दूसरे राज्यों के लोग बिहार की नौकरियों में चयनित हो गए, जबकि राज्य के बेरोजगार युवा अभी भी रोजगार की तलाश में हैं। यह मुद्दा बिहार के स्थानीय युवाओं के लिए चिंता का कारण बन गया है, जो महसूस करते हैं कि उन्हें रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

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