कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट: यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले छह महीने के लिए सख्त रोक लगा दी है। इस फैसले का उद्देश्य जरूरी सेवाओं को बाधित होने से बचाना और आम जनता को सुविधाओं में कोई रुकावट न आने देना बताया गया है।

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने सभी विभागों को नई अधिसूचना भेजते हुए स्पष्ट किया है कि यह रोक सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों सहित सभी सरकारी संस्थाओं पर लागू होगी। आदेश में चेतावनी दी गई है कि हड़ताल करने या इसके लिए उकसाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों के अनुसार, हड़ताल को अवैध माना जाएगा और दोषियों को छह महीने तक कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब बिजली विभाग और शिक्षक संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी। 

इसके अलावा, त्योहारी सीजन, विधानसभा सत्र और विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रभावित होने से रोकने के लिए भी यह फैसला किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस आदेश से राज्य में सरकारी सेवाओं का संचालन निर्बाध रहेगा और आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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