खबर के मुताबिक यूपी परिवहन विभाग ने कहा है की जिन लोगों ने एक अप्रैल 2019 से पहले गैर व्यावसायिक वाहन (कार, बाइक, स्कूटर आदि) खरीदा है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लिया है तो वे 28 फरवरी 2021 तक जरूर लगवा लें।
बता दें की बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। यूपी परिवहन विभाग के मुताबिक एक जनवरी 2020 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया हैं। वहीं सभी प्रकार के वाहनों को 2 गुना प्रदूषण जांच शुल्क भी देना पड़ेगा।
अगर आप अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं तो आप Bookmyhsrp.com और makemyhsrp.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी आप यूपी परिवहन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त करें।

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