बिहार में ये लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव।
1 .राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गृहरक्षक (होमगार्ड), सरकारी वकील (जीपी) लोक अभियोजक (पीपी) सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
2 .आयोग ने कहा है की आंगनवाड़ी सेविका, मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन सभी मानदेय कर्मी, पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र या अन्य कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
3 .केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार पर नौकरी करने वाले कोई भी कर्मचारी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
4 .शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी, टीचर, प्रोफ़ेसर, बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
5 .बिहार में काम करने वाले कांट्रैक्ट कर्मचारी भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए आयोग ने आदेश जारी कर दिया हैं।
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